मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर द्वारा अवैध आवासीय कॉलोनियों का नियमन

मकानी पट्टो व नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 10 मई से 10 जुलाई तक मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविरों का आयोजन

Scroll down for more.!

जयपुर: à¤¹à¤¾à¤² ही में हुई सरकार की कार्यसमिति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर के शुभारम्भ की घोषणा की गयी|

ये शिविर 10 मई से लेकर 10 जुलाई तक दो महीनो के लिए कार्यान्वित रहेंगे| इस दौरान राज्य की कई अवैध आवासीय कॉलोनियों को नियमन किया जाएगा| इसक अतिरिक्त शिविर में “पट्टों” और शहरी निकायों से संबंधित मामलों को भी संबोधित किया जाएगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियो को नियमित करना, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे जारी करना, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों के द्वारा आवंटित भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन करना हैं| इसके लिए 31 दिसम्बर 2015 से पहले निर्मित 90 वर्ग मीटर तक की भूमि संरचनाओं को नियमित किया जाएगा| साथ ही साथ 1 जनवरी 1990 से पूर्व अवैध रूप से निर्मित आवासीय कॉलोनियों को भी राजस्थान ग्रांट्स एक्ट के तहत नियमित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति वर्ग को भूमि संरचनाओं के नियमितकरण के लिए पांच साल की छुट दी गयी हैं अर्थात चलित वर्ग के लोग 1 जनवरी, 1996 से पूर्व बनी अवैध भूमि संरचनाओं का भी नियमन करा सकेंगे|

बुधवार को हुई बैठक के दौरान और भी कई अभियानों पर चर्चा की गयी जैसे पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों के आयोजन, न्याय आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत व स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत 3196 गाँवों का उद्विकास|

See Also