अलवर ज़िले में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी

सरकार द्वारा किया गये अप्रेन्टिस एक्ट के संशोधन से बेरोजगारों को मिलेगी राहत

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अलवर: राज्य व केंद्र सरकार ने अप्रेन्टिस एक्ट 1961 में संशोधन कर ज़िले के बेरोजगार युवक युवतियों को आजीविका के लिए नए अवसर प्रदान किये हैं|

इस नए संशोधन के अनुसार अप्रेन्टिस का नया पोर्टल तैयार किया गया हैं जिसमें सामान्य बेरोजगारों को भी पंजीयन करवाने का अवसर मिलेगा| इससे पहले केवल आईटीआई, पोलीटेक्निक व डिप्लोमा करने वाले युवाओं को ही अप्रेन्टिस करने का मौका मिलता था। पर अब से सभी सामान्य बेरोजगार अपनी क्षमता को बढ़ाकर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

अप्रेन्टिस करने के बाद युवाओं को काम मिलने में आसानी रहे इसके लिए सरकार ने यह घोषणा भी की है की जिन भी संस्थानों में 40 प्रतिशत कार्मिक नियुक्त है उनमें अपरेंटिस युवाओं नियुक्त करना अनिवार्य होगा| अब से यदि किसी संस्था में 40 कर्मचारी काम करते हैं तो उसमें से 6 अप्रेन्टिस नियुक्त करना जरुरी है। इसके अतिरिक्त रोजगार विभाग की ओर से संचालित अक्षत योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाने की व्यवस्था भी की गई है।

इसी के चलते ज़िले में रोजगार संबंधित एक और जानकारी प्राप्त हुई हैं| राज्य सरकार की ओर से ज़िले में प्रति माह रोजगार मेले का आयोजन होता रहा हैं जिसका प्रबंध जिला मुख्यालय पर होता था। परन्तु इस बार यह सम्मेल्लन बहरोड़ में होना तय हुआ हैं। बहरोड़ में आयोजित यह रोजगार मेला 10 मई को मनाया जायेगा|

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